बून्दी। क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के संबंध में जागरूकता फैलाने के क्रम में कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।
अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने सभी हाॅॅस्पिटल को बार कोड के साथ अपशिष्ट को सीबीएमडब्लयूटीएफ को देने के लिए निर्देशित किया। सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच करवाने तथा समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। बूंदी क्षेत्रीय अधिकारी सविता ने बताया कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी को राज्य मण्डल से प्राधिकार पत्र एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है।
राज्य मण्डल की कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जया पांचाल ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों यथा पृथक्करण, संग्रहण, उपचार एवं निपटान के संबंध में तथा हाॅस्पिटल से जनित तरल उच्छिष्ट का मल जल उपचार संयंत्र से उपचारित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला में सीबीएमडब्लयूटीएफ, मैसर्स हाॅस्विन इंसीरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि गोवर्धन पाटीदार ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण एवं बार कोड सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई । इस दौरान बूंदी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओ पी सामर सहित क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नगर परिषद के अधिकारी एवं विभिन्न हेल्थ केयर फैसिलिटी के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।