प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर बड़ी कार्रवाई: रानी खुर्द में 8 कट्टे मांझा जब्त, पुलिस को सौंपे
पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में मकर संक्रांति पर्व से पहले प्रशासन ने चाइनीज, नायलॉन और प्लास्टिक मांझे की बिक्री व उपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट पाली के आदेशानुसार, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने 3 जनवरी 2025 को आकस्मिक निरीक्षण किया।
रानी खुर्द क्षेत्र में हुए इस निरीक्षण के दौरान मैन बाजार स्थित दुकानों पर छानबीन की गई। टीम ने परमजीत सिंह के मकान में छिपाकर रखे गए 8 कट्टे प्रतिबंधित मांझे जब्त किए, जिनमें प्रत्येक कट्टे में 50-60 गट्टियां पाई गईं। जब्त किए गए मांझे को 5 जनवरी को पुलिस थाना रानी में जमा करा दिया गया।
अधिशाषी अधिकारी सुदर्शन जांगु ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 27 दिसंबर 2024 को जारी आदेशानुसार, धातु निर्मित, सिंथेटिक और विषैले चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग पाली जिले में पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
टीम में नायब तहसीलदार मोहनलाल, पुलिस प्रशासन के कार्यवाहक एएसआई धीरेन्द्र सिंह, अधिशाषी अधिकारी सुदर्शन जांगु, सफाई जमादार सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।
इस दौरान आमजन से अपील:
सुदर्शन जांगु ने कहा, “हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व सुरक्षित और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ मनाएं। प्रतिबंधित मांझे का उपयोग न करें, क्योंकि यह न केवल दुर्घटनाओं का कारण बनता है, बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित होता है।”
प्रशासन ने नागरिकों को निर्देश दिया है कि पतंगबाजी के दौरान निर्धारित समयावधि (सुबह 6-8 बजे और शाम 5-7 बजे) का पालन करें। उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।