शिक्षामित्र संघ जिलाध्यक्ष द्वारा समान काम का समान वेतन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर जल्द निर्णय की उम्मीद

- टुण्डी
शिक्षामित्र संघ के धनबाद जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन द्वारा आज़ मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में समान काम का समान वेतन को लेकर अपने प्रतिनिधि के साथ रिट याचिका पर अंतिम फैसला का जानकारी प्राप्त किया।
प्राप्त समाचार के अनुसार भारतीय संविधान की धारा 39 (क ) के तहत सभी शिक्षामित्रों ने पूरे झारखंड में समान काम का समान वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था जो पांच बार कोर्ट में सुनवाई हुई अब वह अंतिम मुहर लगने को है। शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद हुसैन ने आगे बताया कि समान काम का समान वेतन का मांग लगातार शिक्षामित्रों द्वारा कई सालों से किया जा रहा है फिर भी सरकार द्वारा संज्ञान में लेते हुए शिक्षामित्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिसपर झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रिषी मैडम द्वारा याजिका दायर किया गया था जिसका केस नंबर WPC 5588/2019 है जो अब अंतिम मंजिल तक पहुंच गया है अब सभी धनबाद शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी 29/4/2025 को धनबाद गोल्फ़ ग्राउंड में आयोजित बैठक में भाग लेंगे जहां आगे की रणनीति पर चर्चा की जायेगी।