स्थानांतरण पर आंशिक राहत: शिक्षा विभाग को छोड़कर 10 दिनों के लिए खुला तबादलों का रास्ता
10 जनवरी तक 10 दिन के लिए सरकार ने खोला ट्रांसफर से बैन
शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को छोड़ कर सभी विभागों में होंगे ट्रांसफर
जयपुर। राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का निर्णय लिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक सभी विभागों में स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। हालांकि, शिक्षा, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में यह प्रतिबंध यथावत रहेगा।
आदेश की मुख्य बातें:
स्थानांतरण की अवधि: स्थानांतरण पर से प्रतिबंध 10 दिनों के लिए हटाया गया है। यह राहत 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी।
शिक्षा विभाग में प्रतिबंध जारी: स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रतिबंध लागू रहेगा।
चुनाव आयोग के नियमों का पालन: निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध रहेगा।
स्वायत्त संस्थानों पर भी लागू: यह आदेश राज्य के निगमन मंडलों, बोर्डों और स्वायत्त संस्थानों पर भी लागू होगा।
सरकार की मंशा और संभावित प्रभाव: सरकार के इस निर्णय से अन्य विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। यह छूट विधायकों और मंत्रियों को अपने समर्थकों और क्षेत्रीय मांगों के अनुसार स्थानांतरण कराने का अवसर भी प्रदान करती है।
राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना: विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश के बाद मंत्रियों और विधायकों के बंगलों पर कर्मचारियों और उनके परिजनों की भीड़ बढ़ सकती है। इस कदम को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष के करीब स्थानांतरण पर दी गई यह छूट कई कर्मचारियों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा।