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अनियमितता पर तीन ई-मित्र कियोस्कों के विरूद्ध कार्यवाही
- श्रीगंगानगर
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने और जाली हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने के मामले में दोषी तीन ई-मित्र कियोस्क के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती रूचि रानी गोयल ने बताया कि ब्लॉक गंगानगर की जांच रिपोर्ट के अनुसार ई-मित्र कियोस्क नम्बर के099237192 रविन्द्र वर्मा श्रीगंगानगर द्वारा जाली हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने के मामले में दोषी पाया गया।
इसी प्रकार पंचायत समिति सूरतगढ़ के विकास अधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बीरमाना सूरतगढ़ के एक्सपर्ट ई-मित्र कियोस्क नम्बर के099234166 पूनम चंद और साई ई-मित्रा कियोस्क नम्बर के099263312 राकेश द्वारा ग्राम विकास अधिकारी बीरमाना के जाली हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने के लिये दोषी पाया गया है। उक्त तीनों ईमित्र कियोस्क को दिशा निर्देशों की अनुपालना न करते हुए कार्य करने के कारण स्थायी रूप से बंद किया गया है।
नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव होंगे
- श्रीगंगानगर
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर ने आदेश जारी कर नगरीय निकायों के उप चुनाव माह जून 2024 व पंचायती राज संस्थाओं में 31 दिसम्बर 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाने के कार्यक्रम का निर्धारण किया है।
नगरीय निकायों के उपचुनाव में गंगानगर जिले की नगरपालिका पदमपुर के वार्ड नम्बर 19 के लिये उप चुनाव होगा। इसके लिये 14 जून को लोक सूचना जारी की जायेगी। 18 जून को प्रातः 10.30 बजे से सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। 19 जून को संवीक्षा, 21 जून अपरान्ह् 3 बजे तक नामांकन वापिस लेने की तिथि, 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन तथा 30 जून को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2024 को प्रातः 9 बजे से मतगणना होगी।
इसी प्रकार अनूपगढ़ जिले की स्थानीय निकाय के वार्ड नम्बर 23 और नगर निकाय रायसिंहनगर के वार्ड नम्बर 24 एवं उपाध्यक्ष का उपचुनाव होगा।
- स्थानीय निकाय में उपाध्यक्ष के उपचुनाव के लिये 9 जुलाई को प्रातः 10 बजे बैठक प्रारम्भ, 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत, 11.30 बजे तक संवीक्षा, दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी, 2.30 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान यदि आवश्यक हुआ तो एवं मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना होगी।
इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत संगतपुरा के वार्ड नम्बर 2 में, ग्राम पंचायत मालेर के वार्ड नम्बर 9, ग्राम पंचायत बीरमाना के वार्ड नम्बर 8, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी के वार्ड नम्बर 12, ग्राम पंचायत चक केरा के वार्ड नम्बर 9, ग्राम पंचायत 6 आरबी के वार्ड नम्बर 10 तथा उपसरपंच का भी एवं ग्राम पंचायत मोड़ा 46 एफ के वार्ड नम्बर 3 के लिये उप चुनाव होगा।
इसी प्रकार अनूपगढ़ जिले की ग्राम पंचायत 2 एसटीआर में सरपंच, श्रीविजयनगर पंचायत समिति के जोन नम्बर 3, ग्राम पंचायत 1 एमएसडी के वार्ड नम्बर 6, ग्राम पंचायत 90 जीबी के वार्ड नम्बर 6, उपसरपंच और वार्ड नम्बर 13, ग्राम पंचायत 7 एपीडी के वार्ड नम्बर 5 के लिये उपचुनाव होगा।
सरपंच एवं पंच उपचुनाव के लिये 14 जून को लोकसूचना जारी होगी। 20 जून को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, 21 जून को 10 बजे से संवीक्षा, 22 जून को 3 बजे तक नाम वापिस लिये जा सकते हैं। 22 जून को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन, 30 जून को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान की तिथि एवं मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना होगी।
इसी प्रकार उपसरपंच चुनाव 1 जुलाई 2024 को होगा। 1 जुलाई को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक के लिये नोटिस, 10 बजे बैठक प्रारम्भ, 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत, 11.30 बजे तक संवीक्षा, 11.30 से 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मतदान यदि आवश्यक हुआ तो एवं मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना होगी।
पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिये 14 जून को लोकसूचना जारी होगी।
20 जून को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, 21 जून को 11 बजे से संवीक्षा, 22 जून को 3 बजे तक नाम वापिस लिये जा सकते हैं। 22 जून को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन, 30 जून को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान की तिथि एवं 1 जुलाई को प्रातः 9 बजे से पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना होगी।
नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्था उपचुनाव के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित
- श्रीगंगानगर
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर ने आदेश जारी कर नगरीय निकायों के उप चुनाव माह जून 2024 व पंचायती राज संस्थाओं में 31 दिसम्बर 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाने के कार्यक्रम का निर्धारण किया है। इसी क्रम में मतदाताओं को मताधिकार की सुविधा के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में मतदान के लिये 30 जून 2024 को मतदान दिवस है। निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों के मतदाताओं को मताधिकार की सुविधा में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।