FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

सिर्फ चेतावनी देने से इन कंपनियों पर कोई असर नहीं होगा ठोस कार्यवाही की आवश्यकता : शंकर ठक्कर
कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया पिछले कुछ समय में FSSAI एवं बीआईएस द्वारा ई-कॉमर्स एवं क्विक कॉमर्स के गोदाम में डाले गए छापों में कई प्रकार की कमियां पाई गई। कई गोदामो में एक्सपायरी डेट के करीब के माल पाए गए तो कई गोदाम सुरक्षा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए इसलिए विभाग ने इन पर नकेल कसने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है । 70 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में, नियामक ने बढ़ती ई-कॉमर्स खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए लाइसेंस प्रदर्शन, स्वच्छता प्रशिक्षण, गोदाम प्रकटीकरण और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।
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भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन बाजार में खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सीईओ ने खाद्य उत्पादों की बिक्री और वितरण में लगे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली स्थित FSSAI मुख्यालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में, सीईओ ने सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे रसीदों, इनवॉइस और कैश मेमो सहित उपभोक्ता से जुड़े हर दस्तावेज़ पर अपने FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त, प्लेटफ़ॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को दिए जाने वाले ऐसे सभी दस्तावेज़ों पर फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप — जो एक प्रमुख उपभोक्ता शिकायत और फ़ीडबैक टूल है — की जानकारी दिखाई दे।
सभी इन कंपनियों को अपने सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही ई-कॉमर्स संचालन से जुड़े सभी गोदामों को FSSAI द्वारा पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
शंकर ठक्कर ने आगे कहा हाल ही में FSSAI एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ई-कॉमर्स गोदाम पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में घटिया एवं नकली सामान बरामद किया गया इसलिए भारत सरकार को बेलगाम और अनैतिक गतिविधियों करने वाली इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने के लिए ई-कॉमर्स एवं क्विक कॉमर्स कंपनी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लंघन कर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना हो जो भारत में ई-कॉमर्स को नियंत्रित और मॉनिटर करें सिर्फ निर्देश देने से यह कंपनियां बाज आने वाली नहीं है।












