अब गिरफ्तारी में नहीं चलेगी थाना पुलिस की मनमानी, बिना सबूत के गिरफ्तारी कर थाने में नहीं बैठाया जाएगा
आगरा
गिरफ्तारी से पहले अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी.
अब किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी या आधी रात को दविश में थाना पुलिस और आईओ की मनमानी नहीं चलेगी। आगरा पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गोड ने साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली लागू कर दी है। अब गिरफ्तार से पहले अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। कई मामलों में देखा गया था कि थाना पुलिस और जांच अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मामलों को देखते हुए तीन दिन पहले पुलिस आयुक्त ने साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली को लागू किया। इसको लेकर जिले के सभी डीसीपी और एसीपी के साथ बैठक की गई। इसके बाद अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।
इसके अनुसार अब किसी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और थाने में पूछताछ के लिए पहले अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी थाना पुलिस और विवेचन को एक फाइल तैयार कर अधिकारियों के सामने पेश करनी होगी अपराध शाखा से संबंधित मामलों में अपार्ट पुलिस आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी। हत्या, गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगस्टर, रेप, दहेज हत्या अवैध वसूली और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस उपायुक्त अनुमति देंगे रात में बिना गिरफ्तारी के थाने में नहीं बैठाया जाएगा गिरफ्तारी के लिए फोन पर जानकारी दे सकते हैं।
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