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देसूरी न्यायाधीश ने एन डी पी एस एक्ट में दो अभियुक्तों को10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

गोडवाड़ की आवाज

एन डी पी एस एक्ट में दो अभियुक्तों को अपर जिला एवं सेशन कोर्ट देसूरी के द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तथा 1-1 लाख रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है अर्थ दण्ड की अदम अदायगी व्यतिकरम होने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

अपर लोक अभियोजक देसूरी बाबु लाल माली ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश देसूरी ललीत डाबी ने एन डी पी एस एक्ट में अभियुक्त रामनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति कुमावत निवासी आलोट पुलिस थाना मंदसौर जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं नारायण लाल पुत्र देवाजी जाति कुमावत निवासी कांसीराम जी की खेडी पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान को 10 – 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा 1-1 लाख रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है अर्थ दण्ड की अदम अदायगी व्यतिकरम होने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

अपर लोक अभियोजक माली ने बताया की दिनांक 21/8/2019 को सुबह 9.39 बजे पुलिस थानाधिकारी खिंवाड़ा मय जाब्ता लोकल वह स्पेशल एक्ट की कार्यवाही करने हेतु गश्त पर निकले थे एवं वक्त 10 बजे पुलिस चौकी कोट के सामने पहुंचे और दोराने नाकाबंदी आने जाने वाले वाहनों को चेक किया तभी दिवेर सामभरिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर चालक सहित दो व्यक्ति आये जिसको थानेदार व जाब्ता द्वारा रुकवाया गया तो मोटरसाइकिल के पिछे बैठा व्यक्ति एक बैग पकड़ा नजर आया मोटरसाइकिल के नम्बर mp14mv1276 पाये गये मोटरसाइकिल चालक का नाम पुछा तो उसने अपना नाम रामनारायण तथा पिछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नारायण लाल बताया दोनों को बैग में रखी वस्तु के बारे में पूछा तो उन्होंने अफीम होना बताया जिस पर दोनों को मोटरसाइकिल व कब्जे के बैग सहित डिटेन किया गया। वो नियमानुसार तलाशी कार्यवाही की गई तथा दोनों अभियुक्तगणों को उक्त अफीम के परिवहन बाबत लाईसेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई लाईसेंस नहीं बताया इस प्रकार उक्त दोनो अभियुक्तो ने 3 किलो अफीम को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखकर एवं परिवहन करके एन डी पी एस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध किया जिनके विरुद्ध पुलिस थाना खिंवाड़ा द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्यवाही कर न्यायालय में चालान पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को बाद बहस आरोप सुनी जाकर आरोप सुनाया गया जिसे अभियुक्तगणों ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई जिस पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह परीक्षीत करवाये गये तथा 48 प्रदर्श प्रदर्शित करवाये गये। अपर लोक अभियोजक बाबु लाल माली ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की बाद बहस अन्तिम अभियुक्त रामनारायण एवं नारायण लाल को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

न्यूज़ डेस्क

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