हाईकोर्ट के आदेश के बाद लकमाराम जाट फिर संभालेंगे प्रशासक पद

- रिपोर्ट – जगदीश सिंह गहलोत
देसूरी | पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद हटाए गए ग्राम पंचायत माडीगढ़ के तत्कालीन प्रशासक लकमाराम जाट को अब न्यायालय के निर्देश पर पुनः पदभार सौंपा जाएगा।
जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा 7 जनवरी 2026 को लकमाराम जाट को प्रशासक पद से मुक्त कर दिया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने न्यायालय की शरण ली, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को विभागीय आदेश पर रोक लगाते हुए उनकी पुनः बहाली के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जारी किए आदेश
न्यायालय के आदेश की पालना में जिला कलेक्टर पाली ने 11 फरवरी 2026 को संबंधित आदेश जारी किए। इसके बाद 6 अप्रैल 2026 को देसूरी के विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लकमाराम जाट को ग्राम पंचायत माडीगढ़ (पंचायत समिति देसूरी) के प्रशासक पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
आज संभालेंगे कार्यभार
लकमाराम जाट ने बताया कि न्यायालय और विभागीय आदेशों की अनुपालना में वे बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे पुनः प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।













