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पुलिस कार्रवाई पर भारी पड़ा अधिवक्ता का कानूनी तर्क

झुंठा
झुंठा ब्यावर – रायपुर मारवाड़ पूर्व जिला प्रमुख धर्मीचंद जैन की पुत्रवधु द्वारा रायपुर थाने में दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले में नया मोड़ आया।
रायपुर पुलिस ने इस मामले में रविवार को जमीन खरीददार कुशालपूरा निवासी मोहन देवासी और भगवान राम जाट को गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को बर न्यायालय में पेश किया। आरोपियों की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सैन और डीसी पालड़िया ने इस गिरफ्तारी को वैध नहीं ठहराते हुए इसे पुलिस की जल्दबाजी करार दिया। न्यायधीश ने रायपुर एसएचओ जगदीश मीणा को तलब किया। न्यायधीश ने एसएचओ से उक्त गिरफ्तारी के ठोस कारणों के बारे सवाल किए। एसएचओ के जवाब से न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए। इधर, अधिक्वता सैन ने कानूनी तर्क देते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का पक्ष रखा। जिसे न्यायधीश ने स्वीकार करते हुए दोनो आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।
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