आरपीएससी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के विरुद्ध लिया संज्ञान, कोचिंग संचालक से मांगा स्पष्टीकरण

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के संबंध में गंभीर संज्ञान लिया है। इस वीडियो में एक कोचिंग संचालक द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा की गई है। आयोग ने संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा है और चेतावनी दी है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक, आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 15 फरवरी 2025 को ‘जितेन्द्र यादव’ नामक व्यक्ति द्वारा “आरएएस मुख्य परीक्षा पर प्रोफेसर ने किया जबरदस्त खुलासा” शीर्षक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस वीडियो में एक तथाकथित विशेषज्ञ को आरएएस मुख्य परीक्षा का मूल्यांकनकर्ता बताते हुए बातचीत की गई है। यह कृत्य आयोग में दिए गए वचन-पत्र का उल्लंघन है और आयोग की गोपनीयता भंग करने के साथ-साथ निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत आपराधिक कृत्य माना जाएगा
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- 1. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट) अधिनियम, 2022 की धारा 5/10
- 2. भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश)
- 3. भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात)
- 4. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67(सी) पठित धारा 72 एवं 72ए
आयोग ने सर्वसाधारण एवं कोचिंग संस्थानों को आगाह किया है कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य से बचें, अन्यथा नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।
इस घटना ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और कोचिंग संस्थानों के बीच हलचल मचा दी है। आयोग की इस सख्त कार्रवाई से उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की गोपनीय जानकारी लीक करने की घटनाओं पर रोक लगेगी।