गुड़ा देवड़ा हत्या कांड में आरोपी को आजीवन कारावास, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला
पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी मंगल सिंह को आजीवन कारावास, सह-अभियुक्त उमा कंवर बरी

गुड़ा देवड़ा में हुए चर्चित हत्या प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक श्रवण सिंह सोलंकी तथा परिवादी पक्ष के अधिवक्ता बाबूलाल माली ने बताया कि ग्राम गुड़ा देवड़ा निवासी मदन सिंह पुत्र केसर सिंह (राजपूत) ने अपनी पत्नी दरिया कंवर की हत्या के संबंध में 27 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना खिंवाड़ा ने प्रकरण संख्या 70/2019 दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत तथा हविया कंवर उर्फ उमा कंवर पत्नी सवाई सिंह राजपूत, दोनों निवासी गुड़ा देवड़ा, के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 36 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी मंगल सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं सह-अभियुक्त हविया कंवर उर्फ उमा कंवर को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।













