पाली के सोजत में खनन विभाग की कार्रवाई
सुमेरपुर । खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिले में अभियान दौरान खनिज विभाग के जांच दल द्वारा रविवार को बिलाड़ा मोड़ ग्राम खोखरा तहसील सोजतसिटी में एक निर्माणाधीन मेहन्दी फैक्ट्री पर दबिश दी गई। जहाँ खनिज बजरी की मात्रा लगभग 30 मैट्रिक टन को मौके पर दस्तावेजों के अभाव में सन्देहास्पद पाये जाने पर खनिज बजरी को अग्रिम अनुसंधान के लिए राजकीय कब्जे में लिया गया। मौके पर फैक्ट्री मालिक अशोक पालड़िया द्वारा दूरभाष पर अपने आप को ब्यावर व्यस्त होना बताया, जिन्हे खनिज बजरी के रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज अविलंब कार्यालय में प्रस्तुत करने तथा जांच होने तक उक्त खनिज बजरी स्टॉक को यथावत रखने हेतु दूरभाष पर पाबंद किया गया। फैक्ट्री मालिक अशोक पालड़िया द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना नियत किया गया।
बताते चलें कि उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2910/2024 बनाम राजस्थान राज्य सम्बन्धी प्रकरण में पारित आदेश 31 मई 24 के अनुसार राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम के विरूद्ध ठोस कार्य योजना रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में 7 जून 24 को हुई बैठक में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में संयुक्त जांच दल का गठन किया जाकर खनिज बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिले में अभियान संचालित किया जाने का निर्णय लिया गया था। गृह (ग्रुप-10) विभाग जयपुर के आदेशों की पालना में पाली जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन /भण्डारण की रोकथाम के लिए 11 जून से 25 जून 2024 तक सघन चैकिंग अभियान के लिए जिला कलक्टर पाली द्वारा आदेश 13 जून 2024 से नोडल अधिकारी खनि अभियन्ता, सोजतसिटी को नियुक्त करते हुए उपखंड स्तरीय जांच दलों का गठन किया गया है।
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