भीलवाड़ा में पंचायत राज संस्थाओं के वार्डों का पुनर्गठन शुरू, जिला कलेक्टर ने जारी किया कार्यक्रम

भीलवाड़ा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले में पंचायत राज संस्थाओं के वार्डों के गठन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा आदेश जारी करते हुए वार्ड गठन, प्रकाशन, आपत्ति आमंत्रण और अंतिम प्रकाशन का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.15(43) पंक्ति/विधि/वार्ड पुनर्गठन/ 2025/ 850 दिनांक 17 दिसंबर 2025 के निर्देशों की पालना में यह कार्रवाई की जा रही है। यह प्रक्रिया पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) के पुनर्गठन एवं पुनर्निर्धारण से संबंधित है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार—
- 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक वार्ड गठन की तैयारी की जाएगी।
- 5 जनवरी 2026 को वार्डों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा।
- 6 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी तथा आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी।
- 13 जनवरी 2026 को वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान प्राप्त होने वाली आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर निस्तारण किया जाएगा, ताकि वार्डों का गठन पारदर्शी एवं न्यायसंगत तरीके से हो सके। अंतिम प्रकाशन के बाद संबंधित वार्डों को निर्वाचन की आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।
यह आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा जस्मीत सिंह संधु द्वारा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, अजमेर संभाग, जिला परिषद भीलवाड़ा सहित संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई है।
पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड पुनर्गठन की इस प्रक्रिया को आगामी चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जा सके।














