केकड़ी पुलिस का फर्जियों पर करारा प्रहार: 10 माह से फरार भूमाफिया दीपक उर्फ पिंटू रेगर गिरफ्तार

- केकड़ी
दिलखुश मोटीस
जमीन की धोखाधड़ी में लिप्त भूमाफियाओं के खिलाफ केकड़ी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
10 महीने से फरार चल रहे फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण के मुख्य आरोपी दीपक उर्फ दीपू उर्फ पिंटू रेगर को पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गिरोह के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला की जमीन का फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर, उसे हड़पने का दुस्साहस किया था।
क्या था मामला
23 अक्टूबर 2024 को केकड़ी निवासी 69 वर्षीय नोरती देवी पत्नी मोहनलाल रेगर ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी कृषि भूमि (खसरा नं. 2408, रकबा 0.22 हैक्टेयर) को धोखाधड़ी से हथियाया गया है। आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक एक अन्य महिला को नोरती देवी बनाकर पेश किया और असली खातेदार के नाम में काट-छांट कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए। इसके बाद आरोपी दानवीर चौहान ने वह जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी
इस गंभीर मामले में नामजद आरोपी दीपक उर्फ दीपू उर्फ पिंटू रेगर पुत्र रामप्रसाद रेगर, निवासी रेगर मोहल्ला कादेड़ा, पुलिस थाना केकड़ी सदर, लगभग 10 माह से फरार चल रहा था।
जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा (IPS) के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योराजमल मीणा और वृताधिकारी हर्षित शर्मा के निर्देशन में, थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने विशेष टीम गठित की। मुखबिर की पुख्ता सूचना और तकनीकी निगरानी के बाद दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा गया।
अभियुक्त की पहचान
- नाम: दीपक उर्फ दीपू उर्फ पिंटू रेगर
- पिता का नाम: रामप्रसाद उर्फ बनवारीलाल रेगर
- आयु: 28 वर्ष
- निवासी: रेगर मोहल्ला, कादेड़ा, थाना केकड़ी सदर
इनकी रही विशेष भूमिका:
कुसुमलता मीणा, थानाधिकारी, पुलिस थाना केकड़ी शहर,कांस्टेबल तेजमल, दिनेश शामिल रहे।
कानूनी धाराएं लगी
मुकदमा संख्या 478/24 में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B के तहत प्रकरण दर्ज है। प्रकरण में शेष आरोपियों की तलाश और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच जारी है।











