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देसूरी: सगे भतीज के हत्यारे को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देसूरी ललीत डाबी ने एक मुकदमे में सगे काका अभियुक्त बाबुलाल पुत्र भीखाराम भील निवासी चोपेलो की ढाणी गांथी पुलिस थाना खिंवाड़ा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अपर लोक अभियोजक देसूरी बाबु लाल माली ने बताया कि दिनांक 19/7/2017 को प्रार्थी चेला राम पुत्र भीखाराम भील निवासी चोपेलो की ढाणी गांधी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना खिंवाड़ा को केम्प गाथी में इस आशय की पेश की थी कि-

दिनांक 18/7/2017 को रात्रि करीब 10 बजे मेरे पुत्र चुन्नी लाल की बाबु लाल पुत्र भीखाराम भील ने एक लोहे के खुरपे से मारपीट की थी जिससे उसकी वही पर मौत हो गई उस समय वहां पर गटुडी मेरी बहु वहीं पर थी व मेरी पुत्री दुर्गा भी वहीं थी। उन्होंने छुड़ाया था मारपीट करने से मृत्यु हो गई है आज दिनांक 19/7/2017 को सुबह इतला मिली थी तब मैं घर पर आया हुं मैंने मेरी पुत्री को पुछा तो बाबु लाल पुत्र भीखाराम भील ने मारपीट की थी जिससे मृत्यु हुई है झगड़े का कारण आपस में बोलचाल होने से हुई हैं। लाश मौके पर पड़ी है अतः रिपोर्ट कर निवेदन है कि कानूनी कार्रवाई करावे।

अपर लोक अभियोजक देसूरी बाबु लाल माली ने बताया कि उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खिंवाड़ा द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं अभियुक्त बाबु लाल भील के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया इस पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह एवं 28 प्रदर्शित करवाये गये। न्यायालय द्वारा बाद दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनी जाकर अभियुक्त बाबु लाल भील को धारा 304 में दोषसिद्ध घोषित कर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं 10000 दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया अदम अदायगी व्यतिकरम पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

न्यूज़ डेस्क

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