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यूआईटी की लॉटरी प्रक्रिया पर न्यायालय का स्थगन आदेश, जिला अभिभाषक संघ की याचिका पर जवाब नहीं देने पर कार्रवाई

भीलवाड़ा। शहरी सुधार न्यास (यूआईटी) द्वारा प्रस्तावित भूखंड लॉटरी प्रक्रिया को जिला न्यायालय ने आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला जिला अभिभाषक संस्था की ओर से दायर याचिका पर यूआईटी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के चलते आया।
दिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा लॉटरी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने यूआईटी से जवाब तलब किया था, लेकिन समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालय ने लॉटरी प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
फैसले के बाद जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखा गया।













