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राजस्थान: पंचायत शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों को नहीं मिल रहा संविदा सेवा नियम 2022 का लाभ, बढ़ रहा रोष

जयपुर। राजस्थान में पंचायत शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों को ‘राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022’ का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार ज्ञापन और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे संविदा कार्मिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश संरक्षक देवी सिंह देवल (कूपड़ावास) ने बताया कि 12 दिसंबर 2022 को बिलाड़ा तहसील में ग्राम पंचायत सहायक का पद नाम बदलकर पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक किया गया था। इन्हें संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत लाकर कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इनमें 10% एनपीएस कटौती, ₹500 दुर्घटना बीमा, ₹1500 मेडिक्लेम, रोस्टर बुक, यात्रा भत्ता, मेडिकल लीव, पीएल और प्रतिवर्ष 5% मानदेय वृद्धि शामिल हैं।

देवल ने बताया कि नियम लागू हुए दो वर्ष हो चुके हैं। मानदेय में 5% वार्षिक बढ़ोतरी तो दी जा रही है, लेकिन अन्य किसी भी लाभ का पालन नहीं हो रहा है। बार-बार उच्च अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों को ज्ञापन देने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

संविधान के अनुसार बनाए गए नियमों की अनदेखी से संविदा कर्मियों में भारी नाराजगी है। प्रदेश संरक्षक देवी सिंह देवल ने सरकार से मांग की है कि संविदा सेवा नियम 2022 की पूर्ण पालना करवाई जाए, साथ ही इस नियम में संशोधन कर पूर्व अनुमव में शामिल आईएएस पैटर्न हटाया जाए और इन संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाए।

देवल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।

न्यूज़ डेस्क

"दिनेश लूनिया, एक अनुभवी पत्रकार और 'Luniya Times Media' के संस्थापक है। लूनिया 2013 से पत्रकारिता के उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ सत्य, जिम्मेदारी और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं।

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