कैबिनेट फैसला: दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, कैबिनेट की बैठक में हुआ निर्णय
जयपुर, 25 फरवरी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी गई।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-24 में संशोधन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
इस संशोधन के बाद दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे।
उन्होंने बताया कि दो से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध उस समय लागू किया गया था, जब जनसंख्या विस्फोट पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता थी। वर्ष 1991-94 के बीच प्रजनन दर 3.6 थी, जो वर्तमान में घटकर लगभग 2 रह गई है। ऐसे में इन प्रावधानों का प्रत्यक्ष प्रभाव अब कम हो गया है।
श्री पटेल ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-24 में संशोधन करते हुए ‘कुष्ठ रोग’ शब्द को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है। इससे नगरपालिका के आगामी चुनावों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिल सकेगा तथा कुष्ठ रोगियों का सम्मान भी सुनिश्चित होगा।
रिपोर्ट – घेवरचन्द आर्य, पाली













