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राज्य सरकार का नया कानून: प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो ओएमआर शीट में भरना होगा 5 वां विकल्प

10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर माना जाएगा अयोग्य, ओएमआर शीट में चार के स्थान पर मिलेंगे पांच विकल्प 

राज्य सरकार ने एक नया कानून निकाला जिसमे राज्य की भर्ती परीक्षाओ में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात है तो ओएमआर शीट में पांचवा विकल्प उपलब्ध चुनना होगा जिससे यह सुनिश्चित होगा की परीक्षार्थी को यह उत्तर नहीं आता है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न-पत्र व ओएमआर शीट में 5 वां विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे पांचवे विकल्प का चयन करना होगा।

आयोग सचिव ने बताया कि आगामी भर्ती परीक्षाओं से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिये जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5 वें विकल्प का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा।

न्यूज़ डेस्क

"दिनेश लूनिया, एक अनुभवी पत्रकार और 'Luniya Times Media' के संस्थापक है। लूनिया 2013 से पत्रकारिता के उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ सत्य, जिम्मेदारी और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं।

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