कबूतरों को दाना डालना बना गुनाह, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

मुंबई के दादर स्थित कबूतरखाने में लगातार नियमों की अनदेखी और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान पर बाॅम्बे हाईकोर्ट ने सख्त अपनाया हैं। कोर्ट ने मुंबई मनपा को निर्देश दिया हैं। कि जो लोग प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालते पाए जाएं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
यह आदेश मीडिया रिपोर्ट और दादर कबूतर खाने की ताजा तस्वीरों के आधार पर दिया गया, जिसमें सडकों पर पैले पंख, गंदगी और धूल की वजह से राहगीरों को तकलीफ होती दिखाई गई थी। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां न केवल अस्वच्छता फैलाती हैं, बल्कि यह बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं। न्यायालय ने कहा अगर कोई कानून का पालन नहीं करना चाहता तो कानून को अब उन पर सख्ती से अमल करना चाहिए।

अदालत ने साफ किया कि धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के नाम पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नही होने दिया जा सकता। कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया हैं कि वह कबूतरखानों में विशेष सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी बढाए और वहाँ नेट या अन्य आवरण लगाकर कबूतरों को दाना डालने से रोके इसके साथ ही बीट मार्शल और निगरानी अधिकारी पुरे दिन के लिए तैनात करने को कहा हैं। अदालत ने पुलिस को भी निर्देश दिया हैं।















