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राजस्थान पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पंचायत चुनाव को लेकर एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। 18 अगस्त को एकलपीठ ने सरकार को जल्द चुनाव कराने और प्रशासकों को हटाने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी।
सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में स्टे दिया। सरकार ने दलील दी कि पंचायत और निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया और नए जिलों के गठन के कारण चुनाव एक साथ कराना जरूरी है। साथ ही, प्रशासकों की नियुक्ति केवल अस्थायी व्यवस्था थी।

एकलपीठ के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने तुरंत चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन सरकार “वन स्टेट, वन इलेक्शन” के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराना चाहती है। इसी वजह से आयोग और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई।














