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GST में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18%, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती,नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, तंबाकू पर 40% टैक्स बाद में लागू होगा

नई दिल्ली। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। अब तक 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब थे, जिन्हें घटाकर केवल दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
क्या-क्या होगा सस्ता
- दूध, रोटी, पराठा, छेना, पनीर जैसे फूड आइटम्स पर GST पूरी तरह खत्म (0%)
- व्यक्तिगत व जीवन बीमा पॉलिसियों पर टैक्स खत्म
- 33 जरूरी दवाएं, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं टैक्स-फ्री
- सीमेंट, टीवी, AC और छोटे वाहन 28% से घटकर 18%
- 350cc तक की मोटरसाइकिलें और छोटी कारें 28% से घटकर 18%
- खेती की मशीनरी, जैव-कीटनाशक और उर्वरक 12-18% से घटकर 5%
किस पर बढ़ेगा टैक्स
- तंबाकू उत्पाद, लग्जरी आइटम्स, बड़ी कारें, याट और पर्सनल एयरक्राफ्ट पर अब 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा।
- हालांकि यह दर अभी लागू नहीं होगी, बल्कि बाद में केंद्र व GST काउंसिल तय करेगी।
सरकार का मकसद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “GST 2.0 का उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम जनता पर बोझ घटाना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है।”
- इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म होगा
- खपत बढ़ने से राजस्व की भरपाई होगी
- छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी
प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया
पीएम मोदी ने X (ट्विटर) पर लिखा, “GST दरों में कटौती और सुधार से आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को सीधा फायदा होगा। यह बदलाव नागरिकों की जिंदगी आसान बनाएंगे।”
पृष्ठभूमि
- GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था।
- पहले 17 अलग-अलग टैक्स (जैसे VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज) को खत्म कर एकीकृत टैक्स व्यवस्था बनाई गई।
- अब इसके 7 साल पूरे होने पर सरकार ने GST 2.0 का ऐलान किया है।
| श्रेणी / सामान | पुराना GST स्लैब | नया GST स्लैब | बदलाव |
|---|---|---|---|
| दूध, रोटी, पराठा, छेना, पनीर | 5% | 0% | टैक्स खत्म |
| जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा | 18% | 0% | टैक्स खत्म |
| कैंसर व गंभीर बीमारियों की 33 दवाएं | 5%-12% | 0% | टैक्स खत्म |
| सीमेंट | 28% | 18% | 10% घटा |
| टीवी, AC, फ्रिज | 28% | 18% | 10% घटा |
| छोटी कारें, 350cc तक बाइक | 28% | 18% | 10% घटा |
| ऑटो पार्ट्स व थ्री-व्हीलर | 28% | 18% | 10% घटा |
| खेती की मशीनरी, हार्वेस्टर | 12% | 5% | 7% घटा |
| जैव-कीटनाशक | 12% | 5% | 7% घटा |
| उर्वरक (सल्फ्यूरिक/नाइट्रिक एसिड, अमोनिया) | 18% | 5% | 13% घटा |
| मानव निर्मित फाइबर व यार्न | 12%-18% | 5% | 7%-13% घटा |
| हस्तशिल्प (मार्बल, चमड़ा आदि) | 12% | 5% | 7% घटा |
| लग्जरी कार, याट, पर्सनल एयरक्राफ्ट | 28% | 40% | 12% बढ़ा |
| तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक | 28% + उपकर | 40% (बाद में लागू) | टैक्स बढ़ेगा |













