राजस्थान में 44 थानाधिकारी बने RPS, गृह विभाग ने जारी किए आदेश
राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 44 उप निरीक्षकों का पदोन्नति के साथ स्थानांतरण आदेश जारी
जयपुर। राजस्थान सरकार के गृह (पुलिस) विभाग ने पुलिस प्रशासन में बड़ा कदम उठाते हुए उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के पदोन्नति आधारित स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक (दिनांक 02 दिसंबर 2025) की अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कुल 44 उप निरीक्षकों को वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान करते हुए विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित किया गया है। सभी अधिकारियों की पदस्थापना वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की गई है। अधिकांश पदोन्नत अधिकारियों की नई पदस्थापना 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि कुछ मामलों में यह तिथि आगे निर्धारित की गई है।
प्रशासनिक मजबूती की दिशा में अहम फैसला
गृह विभाग का यह कदम पुलिस प्रशासन को अधिक सुदृढ़, संतुलित और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को जिम्मेदारी का नया दायित्व मिला है, इससे फील्ड लेवल पर प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
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आदेश की प्रमुख बातें
- पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर
- वरिष्ठता-सह-योग्यता को आधार बनाया गया
- आदेश न्यायालयों में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन
- पदोन्नत अधिकारी कार्यग्रहण की तिथि से वेतन एवं अन्य लाभ के पात्र होंगे
स्पष्ट निर्देश भी जारी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध भविष्य में कोई न्यायिक निर्णय आता है, तो उसके अनुसार पदोन्नति एवं पदस्थापन पर पुनर्विचार किया जा सकेगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
वरिष्ठ स्तर पर हस्ताक्षर
यह आदेश संयुक्त शासन सचिव (पुलिस) की ओर से जारी किया गया है और इसे विभागीय रूप से अनुमोदित बताया गया है। आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर भी मान्य घोषित किए गए हैं। राजस्थान पुलिस में हुए इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को आने वाले समय में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।















