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VIDEO: RAHUL GANDHI: दो साल की सजा पर अंतरिम रोक पर बयानबाजी शुरू, समर्थको में झलका उत्साह,

गोडवाड़ की आवाज

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के लिए कल का दिन
नई आशा की किरण साबित हुआ.राहुल गाँधी के समर्थको में भारी
उत्साह और ख़ुशी देखि जा रही है.मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम 
कोर्ट ने सशर्त राहत देते हुए उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी. 
निचली अदालत द्वारा अधिकतम सजा पर एतराज व्यक्त करने पर 
अब यह मामला सूरत की उसी सेशन कोर्ट में पहुंच गया है, जहां 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्विक्शन लगाई हुई है. सेशन कोर्ट 
इस मामले में वापस सुनवाई करेगा और फैसला देगा. यानि कि 
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से त्वरित राहत तो मिल गई है, 
लेकिन मोदी सरनेम मामले में उनकी मुश्किलें पूरी तरह खत्म 
नहीं हुईं हैं. इस केस में अब आगे क्या होने वाला है जानिए कुछ जानकारी

राहुल गाँधी की सजा पर अंतरिम रोक लगने से उनके समर्थको में खासा उत्साह और ख़ुशी देखी जा रही है. उनके बधाई देने वालो की भारी भीड़ देखी गई, देखे यह वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ करते हुए मानहानि केस में उन्हें दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी। जिसमे उन्हें दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में गुजरात की सूरत मेट्रोपोलिटन अदालत ने दोषी ठहराया था. जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से सशर्त राहत मिली है. लेकिन इस मामले में सूरत की सत्र अदालत में आगे की सुनवाई होगी.  सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते वक्त एक बार फिर से नसीहत दी कि भाषण देते वक्त वह सावधानी बरतें क्योंकि इसमें कोई दोराय नहीं है कि उनके बयान गाइडलाइन के अनुकूल थे.

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राफेल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसी ही चेतावनी दी थी लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते समय टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय अधिकतम सजा का कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।

राहुल गाँधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगने के बाद जहा उनकी लोकसभा सदस्य्ता बहाल हो रही है तो वही कांग्रेस ने अपने अधिकृत ट्विटर पर एक वीडियो डाल लिखा की जननायक सदन में आ रहे है.

;जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि पीठ ने निचली अदालत को कहा कि राहुल गांधी को दो साल की अधिकतम जेल की सजा सुनाने का कारण बताए, इससे वह चुनावी कानून के प्रावधानों के दायरे में आ गए क्योंकि दो साल जेल की सजा पाने वाले विधायक या सांसद स्वत: अयोग्य करार हो जाते हैं। शीर्ष अदालत ने राफेल मामले के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उनकी ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी पर राहुल गांधी की तरफ से बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करते हुए भविष्य में उन्हें और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी थी. लेकिन राहुल गाँधी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया.

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हालाकि निचली अदालत ने शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में अपना हलफनामा दाखिल करते समय उनसे ऐसी टिप्पणियां करने में अधिक सावधान रहने और संयम बरतने को कहा गया था, जो कथित तौर पर मानहानिकारक हों। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां कर कोर्ट का मखौल उड़ाया है।

 

 

न्यूज़ डेस्क

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