गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपात्र लोगों को 31 जनवरी, 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका, नाम नहीं हटाया तो होगी कार्यवाही
सुमेरपुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को अब दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक अंतिम मौका दिया है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि उक्त अंतिम तारीख के बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बाजार कीमत पर वसूली भी की जायेगी। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए ‘‘गिव-अप अभियान’’ प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी, 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते है। जिसके लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित आवेदन पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए है। उन्होंने बताया कि जिले में 31 जनवरी, 2025 तक अपना नहीं हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बाजार कीतम पर वसूली की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, ताकि वास्तविक गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।