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राइट-टू-हेल्थ कानून में बनाए जा रहे नियम व उपनियमो के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

  • विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 राइट टू हेल्थ के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है 

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि उक्त समिति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुड़े सभी हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके, उनके द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी।

श्रीमती सिंह ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.के.सरीन इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री टी.रविकांत, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन निदेशक एनएचएम, वीसी आरयूएचएस डा. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, वित्त एवं कानून विभाग के एक-एक प्रतिनिधि को उक्त समिति का सदस्य बनाया गया है। निदेशक जनस्वास्थ्य उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

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