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गैंगस्टर कुलदीप जघीना हत्याकांड मामले में 4 आरोपी बयाना कोर्ट में पेश किए, जेल भेजने के आदेश

बहुचर्चित भाजपा नेता कृपाल जघीना हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हुई हत्या के मामले में
गिरफ्तार चारों आरोपियों को रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार दोपहर भारी पुलिस बल के साथ बयाना के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि भरतपुर शहर में 10 माह पहले भाजपा नेता कृपाल जघीना की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी कुलदीप और उसके साथी विजयपाल को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए जयपुर सेंट्रल जेल से भरतपुर रोडवेज बस में गत 12 जुलाई को लेकर आ रही थी। आमोली टोल प्लाजा पर हथियारबंद बदमाशों ने कुलदीप को गोलियों से छलनी कर दिया था। घटना में विजयपाल भी गोली लगने से घायल हो गया था।
घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सूपा गांव से मुठभेड़ में चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे।
एसएचओ हरि नारायण मीणा ने बताया कि चारों आरोपियों उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव अजान निवासी विष्णु उर्फ बौना जाट, सेवर थाना के मालीपुरा निवासी बबलू गुर्जर, लुलहारा निवासी सौरभ और सुखावली निवासी धर्मराज को रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।


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