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प्रदेश में बाल संरक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए न्यायाधिपति गर्ग ने किया जालोर जिले का दौरा

राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की

प्रदेश में बाल संरक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए न्यायाधिपति गर्ग ने किया जालोर जिले का दौरा


राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की


जालोर। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आलोक में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में बाल संरक्षण दिव्यांग एवं मानसिक विमंदित बच्चों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से नियमित रूप से दौरे किये जा रहे हैं।
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इसी क्रम में शनिवार को न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने जालोर जिले का दौरा किया। एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम में जागृति जन सेवा संस्थान नागौर द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह आहोर, जिला विकलांग संस्था द्वारा संचालित महावीर आवासीय मूक बधिर विद्यालय, राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह सुरक्षित अभिरक्षा गृह का निरीक्षण किया। बाल गृहों की व्यवस्था देखने के साथ ही बच्चों के साथ संवाद किया। इस दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश हारून व पूर्व विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित उपस्थित रहे।
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बाल गृहों के निरीक्षण के पश्चात न्यायाधिपति गर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण से जुड़े विभागों की बैठक ली। बैठक के प्रारंभ में जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग का स्वागत किया। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने समीक्षा बैठक की रूपरेखा रखी।
बैठक में न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कई प्रकरणों में एफआईआर के बाद चालान पेश नहीं किया गया है उन मामलों की जांच पूरी कर शीघ्र चालान पेश करने के निर्देश दिए। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं सुरक्षित अभिरक्षा में निवासरत किशोरों हेतु पर्याप्त आवास, सुरक्षा व्यवस्था व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बाल कल्याण समिति को सीएनसीपी बालकों के लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करने,पीड़ित प्रतिकर के सम्बन्ध में आवेदन शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर को बाल पीड़ित प्रतिकर के आवेदनों के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये। बैठक का संचालन राजस्थान उच्च न्यायालय बाल सचिवालय से कृष्णा वैष्णव ने किया। आभार राजीव कुमार सुथार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग ने व्यक्त किया।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अहसान अहमद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया टावरी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड गजेन्द्र कुमार, यूनिसेफ के बाल संरक्षण सलाहकार आशुतोष श्रीवास्तव, डॉ.अजीत जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भगवाना राम चौधरी, अधीक्षक राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह मौर कँवर, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड नजुमुन निशा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति लीला राजपुरोहित, सदस्य सरिता चौधरी, राम सिंह तथा सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

न्यूज़ डेस्क

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