पाली 17 मार्च।
जिले में होने जा रहे लोकसभा आम चुनाव 2024 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एल एन मंत्री ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं कि जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके।
आदेश के अनुसार इस दौरान कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक एवं एमएल गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो) आदि मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चल सकेगा।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरण करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करायेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को सेवन करावायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण को छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। वे व्यक्ति जो निःशक्त अथवा अतिवृद्ध हैं और जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते हैं. वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत कृपाण रखने की छूट रहेगी।
यह आदेश पर्वों के दौरान सक्षम स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलुस व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा/रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा परन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा/जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत के निर्देशों की पालना के अन्तर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिश्चित करवायेंगे। ऐसे प्रत्येक आयोजन की वीडियोग्राफी भी उपखण्ड/तहसील स्तरीय आदर्श आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। ऐसी प्रत्येक अनुमति की प्रति खर्चा व्यय के संबंध में सूचना प्रभारी अधिकारी कोषाधिकारी पाली को उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करेंगे।
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय ड्यूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हैं, पर लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था 5 मई तक प्रभावी रहेगी
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