Business & EconomyNews

किसानों के लिए राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डारगृहों पर जमा कराये जाने वाली कृषि जिन्सों के भण्डारण शुल्क में छूट

जयपुर। राज्य में कृषकों द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डारगृहों पर जमा कराये जाने वाली कृषि जिन्सों के भण्डारण शुल्क में छूट प्रदान की गई है। सामान्य श्रेणी किसानों के लिए 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए 70 प्रतिशत तथा सरकारी संस्थाओं के लिए 10 प्रतिशत की छूट कृषि जिन्सों के भण्डारण शुल्क में प्रदान की गई है।
निगम के आय का  मुख्य स्त्रोत संग्रहण शुल्क है, ऐसे में निगम प्रबन्धन द्वारा भण्डारगृहों की उपयोगिता एवं लाभ में कमी को देखते हुए पारम्परिक जमाकर्त्ताओं व नवाचार से व्यापार प्रात्ति के प्रयास किये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप निगम की वर्ष 2024-2025 की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम की अनुमानित राजस्व (आय) 168 करोड़ रूपये है, 42 करोड़ रूपये अनुमानित लाभ तथा 47 प्रतिशत उपयोगिता है।
इसके अतिरिक्त निगम प्रबन्धन द्वारा संग्रहण शुल्क की बकाया राशि की वसूली हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप 02 मई को वर्ष 2018-19 से बकाया भण्डारण शुल्क राशि रूपये 1.97 करोड़ प्राप्त हुये हैं।
उल्लेखनीय है की राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा राज्य में 37 भण्डारगृहों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी कुल भण्डारण क्षमता 17.20 लाख मै.टन है। किसानों को भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत निगम द्वारा वर्ष 2024-25 में लगभग 60,000 मै.टन के गोदामों का निर्माण किया गया है।
निगम द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर क्रय की जाने वाली जिन्सों एवं अन्य जमाकर्त्ताओं यथा भारतीय खाद्य निगम, नैफेड, राजफैड, व्यापारियों के विभिन्न कृषि उत्पाद खाद्यान्न, बीज, उर्वरक आदि के वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा प्रदान की जाती है।

न्यूज़ डेस्क

"दिनेश लूनिया, एक अनुभवी पत्रकार और 'Luniya Times Media' के संस्थापक है। लूनिया 2013 से पत्रकारिता के उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ सत्य, जिम्मेदारी और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
23:00