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बालोतरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 20 मिलावटी खाद्य प्रतिष्ठानों पर कोर्ट में केस दर्ज

डीके देवासी
रिपोर्टर

डीके देवासी, रिपोर्टर - कोठार 

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बालोतरा। बालोतरा में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच. गुइटे और पाली जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 20 प्रतिष्ठानों की खाद्य सामग्री को मिलावटी पाए जाने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दर्ज किए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वांकाराम चौधरी ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरधारीराम और उनकी टीम द्वारा की गई। अब तक 143 प्रवर्तन सैंपल (Enforcement Samples) और 240 सर्विलांस सैंपल (Surveillance Samples) एकत्र किए जा चुके हैं, जिनमें से कई नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई है।

⚖️ इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ दर्ज हुए कोर्ट केस

नीचे उन 20 प्रतिष्ठानों की सूची दी गई है, जिनके खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए:

➤ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद में मिलावट के मामले:

1. टी. आर. किराणा दूध डेयरी एंड बेकरी स्टोर, बायतु – दही

2. मनराधे स्वीट एंड नमकीन, बालोतरा – दही

3. धनवंतरी स्वीट, समदड़ी – दही

4. नाकोड़ा डेयरी, समदड़ी – दूध

5. श्री लक्ष्मी नारायण बर्फी मावा, पादरू – दही

6. माजीसा स्वीट होम, जसोल – दही

7. न्यू कैलाश होटल एंड रेस्टोरेंट, पचपदरा – दही

8. फर्स्ट क्लास हाईवे होटल, कूड़ी – दही

9. मेसर्स चिरंजीलाल खूबचंद, बालोतरा – दही

➤ पनीर में मिलावट के मामले:

10. वैली व्यू क्लब एंड रिसॉर्ट, नाकोड़ा जसोल – पनीर

11. सिद्राज रेस्टोरेंट, बालोतरा – खुला पनीर

12. दी लश कैफे, जसोल – पनीर

➤ आइसक्रीम, आइसलॉली और कुल्फी में मिलावट:

13. थार मानसरोवर आइसक्रीम, बालोतरा – आइसक्रीम

14. थार मानसरोवर आइसक्रीम, बालोतरा – कुल्फी

15. रमेश मार्केटिंग, सिवाना – आइसक्रीम

16. बालाजी जनरल स्टोर, बालोतरा – आइसलॉली

17. हैप्पी सॉफ्टी आइसक्रीम एंड कुल्फी, बालोतरा – आइसक्रीम

➤ नमकीन और अन्य मिठाइयों में मिलावट:

18. मां नागणेची नमकीन, सिणधरी – नमकीन

19. बीकानेर मावा भंडार, सिणधरी – मावे की मिठाई

20. उजाला एजेंसी, कृषि मंडी बालोतरा – वनस्पति (घी/तेल आदि)

जन स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा

डॉ. वांकाराम चौधरी ने जन स्वास्थ्य की रक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की जांच और सैंपलिंग की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। खाद्य सामग्री की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील:

उपभोक्ताओं से अपील है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, निर्माण व समाप्ति तिथि और एफएसएसएआई नंबर अवश्य देखें।

किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री या मिलावट की जानकारी तुरंत निकटतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी या हेल्पलाइन नंबर पर दें।

‘स्वस्थ भारत – सुरक्षित खाद्य अभियान’ में भाग लेकर जागरूकता फैलाएं।

संबंधित अधिनियम और कानूनी प्रक्रिया

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI Act 2006) के तहत की गई है। दोषी पाए जाने पर प्रतिष्ठानों को जुर्माना, लाइसेंस रद्द, जेल की सजा आदि का सामना करना पड़ सकता है।

बालोतरा में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई इस बात का संकेत है कि प्रशासन अब जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठानों को सबक सिखाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह कदम एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है।

न्यूज़ डेस्क

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