महिला के घर में घुसकर पेट्रोल छिड़कने का प्रयास,

महेश पूरी
आरोपी को 3 वर्ष की सजा 50 हजार जुर्माना
भीलवाड़ा, 6 अप्रैल।
महिला के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डालकर जलाने के प्रयास के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 452 आईपीसी में 3 वर्ष के कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया की ओर से न्यायालय में 11 गवाहों के बयान तथा 9 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध माना।
अभियोजन के अनुसार संक्षेप में मामला इस प्रकार है 17 फरवरी 2019 को प्रार्थिया सुश्री सोना शर्मा , निवासी बरवाड़ा, नीम का बाजार, थाना हिण्डौन सिटी, जिला करौली, जो उस समय लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा में किराए के मकान में रह रही थी, ने थाना प्रतापनगर में लिखित रिपोर्ट दी थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के समय वह अपने कमरे में मौजूद थी, तभी आरोपी नजरुल हक उर्फ कालू पठान उसके घर में घुस आया और उस पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। प्रार्थिया की चीख-पुकार सुनकर उसकी छोटी बहन मौके पर पहुंची और उसे बचाया।
इस दौरान आरोपी धक्का देकर मौके से फरार हो गया। जाते-जाते उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने जुटाए साक्ष्य
प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। जांच के दौरान प्रार्थिया सहित अन्य गवाहों के बयान लिए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया। पुलिस ने मौके से एक सफेद कपड़े का टुकड़ा और एक प्लास्टिक की बोतल भी जब्त की ।
बाद में पुलिस ने आरोपी नजरुल हक उर्फ कालू पुत्र अब्दुल गफ्फार पठान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 452 आईपीसी में 3 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।











