विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के काटे गए चालान
- शाहपुरा
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 30 मई को आयोजित मीटिंग में दिए गए आदेशों के निर्देशानुसार शाहपुरा में विभिन्न तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी,सिगरेट व तंबाकू विक्रेताओं को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत चालान किए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि लोगों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करने हेतु निर्देशित किया गया। तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद विक्रय न करने हेतु , नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद विक्रय नहीं किए जाने की सूचना प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विभिन्न पान विक्रेताओं को अपनी दुकान पर लाइटर , माचिस आदि धूम्रपान को प्रोत्साहित करने हेतु न रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा किसी भी हॉस्पिटल तथा शिक्षण संस्थान की 100 मीटर की दूरी में तंबाकू उत्पाद विक्रय नहीं किए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के खिलाफ चालान किया गया और जुर्माना वसूला गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा गठित टीम के द्वारा कुल 34 चालान काटे गए तथा जुर्माने के तहत कुल ₹3990 की राशि विभिन्न तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं से वसूली गई। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा, सहायक गोपाल लाल शर्मा तथा पुलिस विभाग की ओर से उप निरीक्षक राजकुमार, सहायक उप निरीक्षक पीतांबर, कांस्टेबल बदन सिंह तथा पवन शर्मा मय चालक मौजूद रहे।