मतगणना को लेकर जिले में 6 जून तक रहेगी धारा 144
सुमेरपुर। पाली जिलें में लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना एवं चुनाव प्रक्रिया शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर 24 मई मध्य रात्रि से 6 जून तक सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू रहेगी। यह आदेश शुक्रवार को पाली जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने शुक्रवार को जारी किए गए।
जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री की ओर से जारी आदेश में बताया कि पाली जिलें में लोकसभा आम चुनाव 26 अप्रैल, 2024 को सम्पन्न हुए, जिसकी मतगणना 4 जून 2024 को राजकीय बांगड़ काॅलेज में होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव की मतगणना एवं चुनाव प्रक्रिया शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं ये सभी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त पाली दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
आदेश में बताया कि कोई भी व्यक्ति पाली जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र एवं अन्य हथियार आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले नारे नहीं लगायेगा। यह आदेश पर्वों के दौरान सक्षम स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा/रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा/जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के अन्तर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिश्चित करवायेंगे। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्यनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्रात छह बजे से रात्रि दस बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबूक, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प,यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
साथ ही पाली जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून 2024 को राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली में होगी। उक्त चुनाव की मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्र्तगत निषेधाज्ञा दिनांक 6 जून 2024 तक के लिए जारी की गई है। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम लिखित अनुमति के जुलूस, सभा-रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा न ही साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजित नारे लगायेगा तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य व्यनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथया व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह निषेधाज्ञा शुक्रवार 24 मई 2024 को मध्यरात्रि से लागू होकर आगामी 6 जून तक प्रभावी रहेगा।
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