राजस्थान में 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत-निकाय चुनावः हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, 11 मई को पूरी हुई थी सुनवाई

राजस्थान में सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने होंगे। पंचायत निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने के सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
इससे पहले, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था।

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने तय समय सीमा में चुनाव नहीं कराए और हाईकोर्ट में चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगा दिया।
सरकार ने सुनवाई के दौरान ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने और अन्य परिस्थितियों के चलते अभी चुनाव नहीं कराए जाना बताया था। वहीं, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा का कहना था कि सरकार जानबूझकर पिछले डेढ़ साल से चुनाव टाल रही है।













