राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: अब प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों को मिलेगा दूसरा मौका, कार्मिक विभाग ने जारी किए नए निर्देश

रिपोर्ट: लुनिया टाइम्स न्यूज़ डेस्क
जयपुर। राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग ने भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिससे हजारों प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
शासन सचिव अर्चना सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी भर्ती में मूल सूची का चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद एक वर्ष के भीतर सेवा से त्यागपत्र देता है, मृत्यु हो जाती है अथवा पदच्युत हो जाता है, तो उस रिक्त पद पर संबंधित भर्ती की वर्गवार प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा।
पूर्व में ऐसी परिस्थितियों में पद को नई रिक्ति मानकर अलग भर्ती प्रक्रिया से भरा जाता था, जिससे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पाता था। सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि इससे रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति होगी तथा भर्ती प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।
क्या होगा लाभ?
- प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त अवसर।
- विभागों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति संभव होगी।
- नई भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता कम होगी।
- प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
- सरकारी भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी।
कार्मिक विभाग ने सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों में प्रतीक्षा सूची का उपयोग नियमानुसार किया जाए। हालांकि जिन मामलों का अंतिम निस्तारण पहले ही हो चुका है, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
युवाओं में खुशी की लहर
राज्यभर के प्रतियोगी अभ्यर्थियों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। भर्ती परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए यह आदेश नई उम्मीद लेकर आया है।
लुनिया टाइम्स न्यूज़ के अनुसार, यह निर्णय विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगा जो अंतिम चयन से थोड़े अंतर से वंचित रह गए थे और प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं।
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