‘‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य’’ थीम पर जागरूकता शिविर आयोजित, विद्यार्थियों को दी पॉक्सो कानून की जानकारी

पाली। द्वारा नालसा जागृति स्कीम के तहत ‘‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य’’ थीम आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में विक्रम सिंह भाटी ने में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया।
कार्यक्रम में सचिव विक्रम सिंह भाटी ने बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और यौन अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण, छेड़छाड़ और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
उन्होंने विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अनुचित स्पर्श या व्यवहार गलत है और इसकी जानकारी तुरंत अभिभावकों, शिक्षकों या परिजनों को देनी चाहिए। साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषियों के लिए कठोर दंड एवं सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
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कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में भी जानकारी दी गई। सचिव भाटी ने बाल विवाह के दुष्परिणामों जैसे शिक्षा में बाधा, स्वास्थ्य समस्याएं और घरेलू हिंसा आदि पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करना चाहिए। साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता और विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर प्रधानाध्यापक धीरज भार्गव, व्यवस्थापक महेंद्र तथा विधिक साक्षरता क्लब प्रभारी हितेश सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।











